श्रम
निर्माण कार्य शुरू करने से पहले श्रम विभाग को सूचना देना अनिवार्य, पोर्टल पर करना होगा पंजीयन
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी जेल और जुर्माना ‘‘श्रम प्रहरी‘‘ टोल-फ्री नंबर 1800-233-8888 पर दे सूचना
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नियमों का उल्लंघन करने पर होगी जेल और जुर्माना ‘‘श्रम प्रहरी‘‘ टोल-फ्री नंबर 1800-233-8888 पर दे सूचना
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