श्रम प्रहरी श्रम विभाग, मध्यप्रदेश की एक पहल है, जिसके तहत कोई भी जागरूक नागरिक अपने आसपास के अपंजीकृत कारखानों, संस्थानों या निर्माण कार्यों की सूचना श्रम विभाग, मध्यप्रदेश के पोर्टल अथवा टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकता है। इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाना एवं उनके अधिकारों की रक्षा करना है।

यह कोई सरकारी पद नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं श्रम कानूनों के पालन में मददगार बन सकता है। यदि नागरिकों को अपने आसपास कोई ऐसा कारखाना या व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिखाई देता है, जो पंजीकृत नहीं है, तो वे श्रम प्रहरी के रूप में इसकी सूचना श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं।

इसके लिए https: factory.mpOnline.gov.in/Portal/Services/FactoryReg/UnregisteredFactory/ReportUnregisteredFactory.aspx पर जाकर जानकारी दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त नागरिक टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर कॉल कर भी अपंजीकृत कारखाने या प्रतिष्ठान की सूचना दे सकते हैं। श्रम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि श्रमिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस पहल में सहभागी बनें तथा अपने आसपास संचालित अपंजीकृत कारखानों एवं प्रतिष्ठानों की जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंचाएं।